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सऊदी जनरल पासपोर्ट के निदेशालय (जीडीपी) और जवाजत ने प्रवासियों के राहत की सांस लेने के लिए एक नया कानून निकाला है जिनके Iqama का समय समाप्त हो गया है और जिनका समाप्त होने पर ह जाववज़त से ट्विटर पर पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए लिखा के अगर आपके iqama मैं time है तो आप ख़ुरूज लगवा सकते हैं.. वो ख़ुरूज लगने बाद 60 दिन बाद तक यहाँ रह सकते भले ही उनका इकामा ख़तम हो । तो, अगर आपकी Iqama ख़तम हो गया और आज ही आपका ख़ुरूज लगा है तो आप सऊदी अरब मैं 60 दिन रह सकते है उससे ज्यादा नहीं जीडीपी से ये सवाल ट्विटर पर पूछा गया था जहाँ पर इस बात की पुष्ठी हुई है ,
जहां एक प्रवासी ने एक सवाल पूछा, “:”के मेरे पास मेरा ख़ुरूज का पेपर है और मेरी इकामा ख़तम हो गया ।क्या इसमें कोई समस्या है? “जीडीपी ने उत्तर दिया” कोई समस्या नहीं है, बशर्ते ख़ुरूज लगने की तारीख से 60 दिन के अन्दर आप यहाँ से चले जाये तो कोई समस्सया नहीं है ,
ख़ुरूज लगने के बाद आपके पास 60 दिन मतलब दो महीने होते है आप उससे ज्यादा नहीं रह सकते . यानी अगर आपका इक़ामा आज खतम हो रहा है और आप ख़ुरूज लगवाना चाहते हैं और ख़ुरूज आज ही लग जाता है तो आप ख़ुरूज लगने के बाद भी 60दिन तक रह सकते हैं और दूसरी इसमे एक बहुत अच्छी चीज़ है ये है कि ज़रूरी नहीं ख़ुरूज लगवाने के लिए आपके iqama मैं 3 महीने हो अगर एक दिन भी है तो आप ख़ुरूज लगवा सकते हैं
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