कफील बदलने को सऊदी अरब में नकल कफला भी कहा जाता है। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों के लिए सऊदी अरब में कफील की अनुमती के बिना कानूनी रूप से अपने कफील को बदलना संभव बना दिया है । श्रम मंत्रालय ने आपको अपने कफील को सूचित किए बिना किसी अन्य कंपनी मैं नक़ल क्फाला करने की अनुमति देता है।<script type="text/javascript">
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बिनाा कफील के नक़ल क्फाला करानेे का पेेेहला तरीक़ाा, यदि आप सऊदी अरब में नये कर्मचारी हैं और आपकी कंपनी या कफील आपको 3 महीने के भीतर इक्कामा या मुकिम कार्ड प्रदान करने में विफल रहता है, तो आप अपने कफील की मरजि के बिना कानूनी रूप से अपनी कफील या कंपनी बदल सकते है।<script type="text/javascript">
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आपके वर्तमान प्रायोजक के कर्मचारी होने के नाते, यदि आपको 3 महीने से अधिक वेतन नहीं मिला है तो आप किसी अन्य कंपनी से जुड़ने के लिए आजाद हैं। आप अपने कफील अनुमोदन के बिना अपनी कफील को किसी अन्य कंपनी में स्थानांतरित कर सकते हैं।
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